प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)|| पहली बार माँ बनने पर 5000 || दूसरी बार में मिलेंगे 6000 रूपये, ऐसे करें आवेदन
केंद्र सरकार के द्वारा गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने एवं उन्हें बेहतर जीवन देने के लिए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना (PMMVY) 1 जनवरी, 2017 से आरंभ की गई है.
इस योजना के तहत महिलाओं को पहली बार मां बनने पर 5,000 रूपये और दूसरी बार मां बनने पर 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी.
इस योजना के लिए पात्र होने के लिए, आवेदक की उम्र कम से कम 19 साल होनी चाहिए |
पात्र लाभार्थी, बच्चे के जन्म के 270 दिनों के अंदर PMMVY के तहत लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं
PMMVY – भारतीय राजनीति नोट्स:-पीडीएफ यहां से डाउनलोड करें
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना (PMMVY) पात्रता
- इस योजना के लाभ के पात्र होने के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 19 साल होनी चाहिए |
- इस योजना का लाभ केवल बेटी/पुत्री के जन्म होने पर प्राप्त किया जाता है |
- महिला के समस्त परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी आवश्यक है।
- आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायक और आशा कार्यकर्ता इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।
- योजना का लाभ पहले और दूसरे बच्चे के जन्म पर दिया जाएगा.
आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- गर्भवती महिला का बैंक पासबुक
- जन आधार
- राशन कार्ड
- पति का आधार कार्ड
- गर्भ प्रमाण पत्र
- आंगनबाड़ी पंजीकरण कार्ड
- पासपोर्ट फोटो
भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को देशभर के सभी राज्यों में लागू कर दिया गया है।
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